Gyanvapi case : 26 मई को पहले मुस्लिम पक्ष की होगी सुनवाई

Gyanvapi case

वाराणसी : बहुचर्चित Gyanvapi case में अब सुनवाई की अगली तारीख मिल चुकी है वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने फैसला देते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई 26 मई को की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी यह भी 26 मई को ही तय होगा. के अलावा कोर्ट ने हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते के अंदर आपत्तियां दाखिल करने के लिए भी कहा है।

Gyanvapi मामले में पहले होगी मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुनवाई

वाराणसी की जिला जज की अदालत में Gyanvapi case पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई जिसमें केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। जिसमें मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश 07, नियम 11 के तहत यह तय हो कि मामले की सुनवाई होगी या नहीं। वहीं इसी मामले में हिंदू पक्ष का यह कहना था कि इस मामले की सर्वे रिपोर्ट और उस पर आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई की जाए।

क्या है दोनों पक्ष की मांग

  • हिन्दू पक्ष की मांग है कि सिंगार गोरी की रोजाना पूजा हो।
  • वजू खाने में पाए गए कथित शिवलिंग की पूजा हो।
  • इसके अलावा शिव लिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है।
  • वजू खाने के लिए किसी अलग स्थान का इंतजाम करने की मांग।
  • परिसर के समीप नदी के उत्तर में जो दीवार है उसे तोड़कर वहां के मलबे को हटाने की मांग।

मुस्लिम पक्ष की मांग

मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने को सील करने का विरोध किया है।
मुस्लिम पक्ष के द्वारा 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर भी सवाल खड़ा किया गया है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिया या आदेश

वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 मई तक टाल दी है जिसके बाद जिला जज ने यह साफ कर दिया है कि सबसे पहले 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7:11 पर सुनवाई होगी। वही कोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश देते हुए ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने के लिए कहा था। जिसके बाद सोमवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने दोनों पक्षों को 45 मिनट सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार हिंदू पक्ष व मुस्लिम पक्ष दोनों सर्वे रिपोर्ट की पत्तियां 26 मई को दाखिल करेंगे।

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