
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट Suprime Court SC ने आजम खान Azam Khan को बड़ी राहत देते हुए आज शत्रु संपत्ति अधिग्रहण मामले में जौहर यूनिवर्सिटी Jauhar University को स्टे ऑर्डर Stay Order दे दिया है। अब प्रशासन शत्रु संपत्ति की जमीन पर अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। साथ ही शत्रु संपत्ति से संबंध किसी प्रकार के भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकेगा।
13.8 हेक्टेयर जमीन को DM के हवाले करने की शर्त पर रोक–
सुप्रीम कोर्ट Suprime Court SC ने जौहर यूनिवर्सिटी Jauhar University में तोड़फोड़ की आशंका वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि फिलहाल जोहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को जिलाधिकारी के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी है।
आज शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय Suprime Court SC ने सपा नेता आजम खान Azam khan और जोहर यूनिवर्सिटी Jauhar University को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने के समय लगाई गई शर्त को उचित नहीं माना है। जो हाई कोर्ट के सिंगल जज की ओर से आजम खान Azam Khan को जमानत देते समय लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी है।
आजम खान Azam Khan की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत को लेकर रखी गई एक शर्त को चुनौती दी थी। इस चुनौती में आजम की ओर से दावा किया गया कि यह उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढ़ाए जाने को लेकर है। यूनिवर्सिटी को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया गया।